सलमान खान का हिरण शिकार मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस केस से जुड़ी नई खबर सामने आई है। सलमान खान ने हिरण शिकार मामले से जुड़े हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने की बात कही थी। इसी के साथ उन्होंने इस बात का झूठा शपथ-पत्र भी पेश किया था। 

मंगलवार को इस मामले में सीजेएम (ग्रामीण) की कोर्ट में सुनवाई हुई। वर्ष 1998 के इस मामले में सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का किसी भी तरह से यह मकसद नहीं था कि वह झूठा शपथ-पत्र पेश करें। ऐसे में उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। 

21 साल पहले जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए पहुंचे सितारों ने कथित तौर पर हिरण का शिकार किया था। जिसकी वजह से सलमान खान और अन्य फिल्म कलाकारों पर हिरण को मारने का मामला दर्ज हुआ था। 

इसके बाद जब सलमान से हिरण को मारने को लेकर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर शपथ पत्र पेश किया था। लेकिन उस शपथ-पत्र को झूठा करार कर दिया गया था और सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। 

साथ ही इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने का प्रार्थना पत्र वर्ष 2006 में पेश किया था। इस मामले में लगातार सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को इस पर आदेश जारी करने की तिथि 17 जून मुकर्रर की है। (INPUTS FROM AGENCIES)