सामान्य शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है कि केरल के शिक्षा नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल में या इसके आसपास के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठानों में छात्रों को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए छात्र के माता-पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी।