हामिद निहाल अंसारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रुप से घुसने पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी।
इस्लामाबाद-- पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान सरकार को 15 दिसंबर को तीन साल की कैद की सजा पूरी करने जा रहे भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को वापस भेजने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
मुम्बई निवासी अंसारी पेशावर केंद्रीय जेल में है। उसे सैन्य अदालत ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने को लेकर 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रुप से घुसने पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी।
पेशावर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रूहुल अमीन और न्यायमूर्ति कलंदर अली खान की पीठ ने अंसारी की अपील पर यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि संघीय सरकार ने अंसारी की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
अंसारी के वकील काजी मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनके मुवक्किल की सजा 15 दिसंबर को खत्म होगी और उन्हें 16 दिसंबर को रिहा कर दिया जाना चाहिए। अनवर ने पीठ को बताया कि भारतीय नागरिक की जेल की सजा दो दिन में पूरी होने वाली है लेकिन गृह मंत्रालय और जेल अधिकारी दोनों उसकी रिहाई और उसे भारत वापस भेजने के मामले पर चुप हैं।
Last Updated Dec 14, 2018, 10:45 AM IST