सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मतदाताओं को उम्मीदवारों की संपत्ति के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि चुनाव लड़ने वाले कैंडीडेटों की प्रत्येक सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार मतदाताओं को नहीं है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार की हर संपत्ति गहराई से जानने का मतदाताओं को अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
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