तीनों सेनाओं में समलैंगिक संबंध बनाने पर दो साल से सात साल की जेल का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व में जब भी ऐसा कोई मामला अधिकारियों के समक्ष आया, आरोपी को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। दोषी पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर घर भेज दिया गया।