तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उनके हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। असल में पिछले साल ही केन्द्र सरकार ने इस लोकसभा में पेश किया था, लिहाजा इस को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।