रेप केसः दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई

दिल्ली की एक महिला की शिकायत के बाद ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया था भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। हुसैन के वकील ने कहा, भाई के साथ विवाद के चलते मामले में घसीटा जा रहा 

Rape case: Delhi HC stays registration of FIR against BJP leader Shahnawaz Hussain

वरिष्ठ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर कथित रेप का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को दिए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 

जस्टिस एके पाठक ने हुसैन की याचिका पर कथित रेप पीड़िता और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। हुसैन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शुरुआत में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने में इच्छुक नहीं दिख रहे हाईकोर्ट ने बाद में कहा, मामले की अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट के 12 जुलाई के आदेश के पालन पर रोक लगाई जाती है। अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी। 

इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 जुलाई को महिला की शिकायत को संज्ञेय अपराध मानते हुए हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसे भाजपा नेता ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद हुसैन ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने अथवा इसे खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हुसैन की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। इस आदेश को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला का भाजपा नेता के भाई के साथ कोई विवाद चल रहा है, इसी को लेकर शाहनवाज हुसैन को मामले में खींचा गया है। 

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