आईएनएस मीडिया केस मामले में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। जहां चिदंबरम की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से उनकी जमानत की अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर चिंदबरम को जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत में जाएं और वहां पर अपील करें।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है। चिदंरबर अब पांच सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जेल नहीं भेजा है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि अगर उन्हें जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएं।
आईएनएस मीडिया केस मामले में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। जहां चिदंबरम की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से उनकी जमानत की अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अगर चिंदबरम को जमानत चाहिए तो वह निचली अदालत में जाएं और वहां पर अपील करें।
इसके बाद सिब्बल ने कोर्ट से चिदंबरम को जेल नहीं भेजने की गुजारिश की। जिसे पर फैसला सुनाते है कोर्ट ने चिदंबरम को पांच सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में रखने का आदेश दिया। अब चिदंबरम सीबीआई के गेस्ट हाउस में रहेंगे। आज चिदंबरम की कस्टडी की समय सीमा समाप्त हो रही थी।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी पी चिंदबरम को जेल नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आज पी चिंदबरम की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट रद्द कर दे तो चिंदबरम की सीबीआई रिमांड को बढ़ाया जाए। फिलहाल कोर्ट ने शुक्रवार तक सीबीआई को जवाब देने को कहा और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी।
अगर चिदंबरम को निचली अदालत से जमानत नहीं मिलती तो वह तीन दिन और सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका इस मामले में खारिज कर दी थी। कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर सख्त टिप्पणी की थी। जिसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर रेड की। लेकिन चिदंबरम नहीं मिले। इसके बाद चिदंबरम करीब 72 घंटे तक गायब रहे। इसके बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया।