संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी नागरिक को वोट देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके कारण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (आरपी अधिनियम) कहता है कि प्रत्येक उद्यम को अपने क्षेत्र में मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी घोषित करनी होगी। चाहे वह केंद्र हो या राज्य।"