सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ईडी के समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा।' पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी अगर किसी को तलब करती है तो उसके सामने उपस्थित होकर जवाब देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी तब आई है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 8 समन को लगातार नजरअंदाज कर चुके हैं।